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ठगी के शिकार उपभोक्ता की  रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

Thu, 08 Dec 2016 10:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो मोहम्मदी।
अमर उजाला ब्यूरो मोहम्मदी। Updated Thu, 08 Dec 2016 10:50 PM IST
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Victims of consumer fraud The order of reporting
fraudulent phone calls - फोटो : अमर उजाला
इनाम निकलने का झांसा देकर ठगे थे रुपये
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न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी ने ठगी के शिकार एक उपभोक्ता के शिकायती प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
न्यायिक सूत्रों के अनुसार औरंगाबाद निवासी अब्दुल वहीद ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि बीते एक अगस्त 2016 को उनके फोन पर एक कंपनी का मैनेजर बनकर फोन आया जिसमें तीन लाख 58 हजार रुपये के इनाम निकलने की सूचना दी गई, जब प्रार्थी ने उससे इनाम प्राप्त करने का जरिया पूछा तो उसने छह बार में करीब 38 हजार रुपये पंजाब नेशनल बैंक, महोली जनपद सीतापुर और स्टेट बैंक मैगलगंज खीरी में जमा करवा लिए और कहा कि उसके खाते में इनाम का रुपया आ जाएगा। पीड़ित ने बताए गए खातों में रुपये डलवा दिए। इसके बाद जब औरंगाबाद स्थित सहकारी बैंक में उसके खाते में इनाम की राशि नहीं आई तो उसे शक हुआ जब उसने उन्हीं नंबरों पर फोन करना चाहा तो अब वह फोन रिसीव नहीं कर रहा है।

आरोप है कि प्रार्थी खासा परेशान है, उसे लालच देकर ठगी का शिकार बनाया गया। उसका यह भी कहना है कि उसने किसी शत्रुहन लाल, रीता राय और मनोज कुमार नाम के खाते में रुपये डाले हैं। बहरहाल न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी प्रबोध कुमार वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मैगलगंज कोतवप्ताली को सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई  करने का आदेश दिया है।
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