फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Enter on the order of SDM report

एसडीएम के आदेश पर भी नहीं दर्ज हुई रिपोर्ट

Sun, 22 Mar 2015 06:59 PM IST
निघासन।
निघासन। Updated Sun, 22 Mar 2015 06:59 PM IST
विज्ञापन
बाढ़ राहत घोटाले में एसडीएम के आदेश के 24 घंटे बाद भी बैंक मैनेजर ने जालसाजों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। इधर रविवार को जांच पूरी होने में हीलाहवाली करने का आरोप लगाते हुए नाराज व्यापार मंडल, सामाजिक संगठनों ने लेखपाल समेत अन्य राजस्वकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। उधर जालसाज फरार हैं।
विज्ञापन


एसडीएम पीके सिंह ने दो दिवसीय जांच के दौरान मामले में ग्राम प्रधानों को तलब कर उनसे सारी जानकारी ली थी। निवास प्रमाणपत्र पर प्रधानों ने एसडीएम को दिए बयान में अपने फर्जी हस्ताक्षर बताए थे। उधर एसडीएम ने बैंक मैनेजर से शीघ्र ही जालसाजों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी मैनेजर ने मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।
विज्ञापन


युवा एकता मंच, व्यापार मंडल और निघासन विकास मंच के संयोजक राजीव गुप्ता ने गरीबों के साथ की गई धोखाधड़ी को गलत करार देते हुए लेखपाल और अन्य राजस्वकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


और यह भी गड़बड़झाला
नियमानुसार बाढ़ राहत चेक मिलने की तिथि से पहले उस व्यक्ति के नाम बैंक में खाता होना अनिवार्य होता है। चेक मिलने के बाद यदि खाता खोला गया है तो यह गलत है।


तीन लेखपालों ने वितरित किए थे चेक
लालपुर ग्राम पंचायत में चेक वितरण करने के दौरान हल्का लेखपाल के अलावा बौधिया के लेखपाल कैलाश और उनके दो मुंशी और राजस्व निरीक्षक जराखन लाल भी शामिल थे।

शनिवार को रिपोर्ट लिखाने का आदेश मिला था, काम की अधिकता और रविवार के कारण रिपोर्ट लिखाने में देरी हुई है। सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
- रजनीश श्रीवास्तव शाखा प्रबंधक-भारतीय स्टेट बैंक
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed