फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Dowry greedy husband ten years imprisonment, a fine

दहेज लोभी पति को दस वर्ष की कैद, जुर्माना भी

Tue, 07 Feb 2017 11:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो  लखीमपुर खीरी।
अमर उजाला ब्यूरो  लखीमपुर खीरी। Updated Tue, 07 Feb 2017 11:04 PM IST
विज्ञापन
Dowry greedy husband ten years imprisonment, a fine
court - फोटो : अमर उजाला
- साक्ष्य के अभाव में बरी हुए जेठ, जेठानी और सास
विज्ञापन

 अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित कर मौत के घाट उतारने के मामले में विशेष एडीजे बाबूराम ने दहेज लोभी पति को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि पड़ोसी जिला सीतापुर के हरगांव निवासी सलीम ने अपनी बेटी फहमीना की शादी जून 2010 में ओयल के कबड़ियन टोला निवासी अल्ताफ के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति अल्ताफ, सास सरवरी और जेठ रहीसुन और जेठानी शकीला ने फहमीना के साथ मारपीट करते हुए उसे कम दहेज लाने का ताना देने लगी थीं। कुछ दिन बाद ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकती हुई फहमीना का शव मिला। 29 जुलाई 2012 को मृतका के पिता सलीम ने पति समेत पूरे परिवार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सलीम, हाशमी खां, सीओ अखिलेश नरायन सिंह, डा. केसी वर्मा, कांसटेबिल राजकुमार यादव और रफी आलम की गवाही दर्ज कराई। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी पति अल्ताफ को दहेज मृत्यु के तहत दोषसिद्ध पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपी जेठ, जेठानी और सास को अदालत ने बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed