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हत्या आरोपी को उम्रकैद, जुर्माना भी

Sat, 23 Mar 2019 11:24 PM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Sat, 23 Mar 2019 11:24 PM IST
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हत्या आरोपी को उम्रकैद, जुर्माना भी
लखीमपुर खीरी। कुल्हाड़ी से काटकर ग्रामीण की हत्या मामले में एडीजे श्यामलाल कोरी ने हत्या आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी कौशल किशोर ने बताया कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अमिलाहर निवासी ओमप्रकाश 11 अक्तूबर 2012 को जमुनिहा गए थे काफी देर तक वापस नहीं आए तो ओमप्रकाश के लड़के महीप कुमार और प्रदीप कुमार पिता की तलाश करते हुए जमुनिहा पहुंच गए। आरोप है कि वहीं पर देखा कि पुरानी रंजिश के चलते जमुनिहा निवासी प्यारेलाल ओमप्रकाश पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी थी। ओमप्रकाश की हत्या के मामले में पुत्र महीप कुमार ने प्यारेलाल के खिलाफ थाना हैदराबाद में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की तफ्तीश के दौरान हत्याभियुक्त प्यारेलाल गिरफ्तार किया गया। तृतीय एडीजे श्यामलाल कोरी की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मामले के समर्थन में महीप कुमार, प्रदीप कुमार, राजपाल, डॉ. अखिलेश ,योगेंद्र कुमार की गवाही पेश की गई। एडीजीसी कौशल किशोर ने बचाव पक्ष की कोई दलील नही लगने दी। साक्ष्य और स्पष्ट गवाही होने के कारण एडीजे ने अभियुक्त प्यारे लाल को दोषी करार दिया। उसे उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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