फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   court news kaushambi

बेटे को दस, मां-बाप को सात साल की कैद

Wed, 25 Jan 2017 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी Updated Wed, 25 Jan 2017 12:37 AM IST
विज्ञापन
 court news kaushambi
crime
एक लाख रुपये की खातिर बहू की हत्या करने वाले पति को दस और सास-ससुर को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ की पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी चुकता करने का आदेश दिया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पडे़गी। साक्ष्य के अभाव में नामजद दो आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।
विज्ञापन


   अभियोजन पक्ष के मुताबिक कौशाम्बी थाना क्षेत्र के दरियाव का पूरा गांव निवासी अमरनाथ ने 16 अप्रैल 2009 को बेटी रेखा देवी की शादी सरायअकिल के कनैली गांव में राजू मौर्या से की थी। शादी के बाद से ही पति के साथ सास-ससुर मायके से एक लाख रुपये नगदी लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। शादी के दस दिन में ससुराल वालों ने रेखा देवी की हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर सरायअकिल पुलिस ने पति राजू, ससुर कल्लू, सास बेला देवी, चचिया ससुर भगवानदीन और सूरजदीन के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन


मामला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम दिनेश पाल यादव की अदालत में चला। मंगलवार को न्यायाधीश ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केशरवानी और बचाव पक्ष को सुनने के बाद हत्यारोपी राजू को दस साल और कल्लू, बेला देवी को सात साल कैद की सजा सुनाई। भगवानदीन और सूरजदीन को साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कातिल पति को 10 साल की कैद
महेवाघाट थाना क्षेत्र के अंधावा गांव निवासी बब्लू पुत्र सुन्दर लाल ने शराब के नशे में पत्नी मुन्नी देवी  को 24 अप्रैल 2016 को दोपहर फावड़े से मार कर मौत की नींद सुला दिया था। बहू की हत्या के बाद ससुर ने बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला जिला जज दिलीप कुमार यादव की अदालत में चला। मंगलवार को जिला जज ने अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद पत्नी के कातिल बब्लू को दस साल कैद की सजा सुनाई।


गैंगस्टर के आरोपी को तीन साल की सजा
 गैंगस्टर के आरोपी हब्बा उर्फ गुलाब निवासी धुमाई को मंगलवार को एडीजे पांच रामचंद्र यादव ने तीन साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पर तत्कालीन उपनिरीक्षक रामाशीष ने आरोपी के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed