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15 दिन में चार्जशीट, 60 दिन के भीतर सजा दिलाने का होगा प्रयास
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चायल। दरिंदगी के बाद किशोरी की हत्या की घटना को पुलिस अफसरों ने गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण में 15 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। फिर अदालत से समन्वय स्थापित कर आरोपी को 60 दिवस के अंदर सजा दिलाने का भरसक प्रयास किया जाएगव। इससे पहले सरायअकिल में हुई कमोवेश ऐसी ही एक घटना में पुलिस ऐसा कर चुकी है।
सरायअकिल इलाके में 21 सितम्बर 2019 को खेतों की ओर गई एक किशोरी के साथ पड़ोसी गांव के तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। दरिंदों ने अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने दस दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की थी और अदालत से समन्वय स्थापित कर 137 दिन में आरोपियों को सजा दिलाई गई थी। अब पूरामुफ्ती की घटना में भी पुलिस अफसर कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में हैं।
चायल सर्किल के डीएसपी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि पूरामुफ्ती की घटना में आरोपी के खिलाफ 15 दिन में आगरोप पत्र दाखिल कराया जाएगा। इसके लिए साक्ष्य आदि जुटाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरी कोशिश करके मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाया जाएगा। भरसक प्रयास होगा कि अभियुक्त को 60 दिन के भीतर सजा दिलाई जा सके। पुलिस ने आरोपी के बयान की बाकायदा वीडियो रिकार्डिंग कराई है। जिसमें उसने रेप के बाद हत्या करने का जुर्म कुबूल किया है। मृतका का पोस्टमार्टम भी तीन डॉक्टरों के पैनल ने कैमरे की निगहबानी में किया है। ताकि बाद में बचाव पक्ष किसी तरह का कोई दांव-पेच नहीं फंसा सके।
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सरायअकिल इलाके में 21 सितम्बर 2019 को खेतों की ओर गई एक किशोरी के साथ पड़ोसी गांव के तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। दरिंदों ने अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने दस दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की थी और अदालत से समन्वय स्थापित कर 137 दिन में आरोपियों को सजा दिलाई गई थी। अब पूरामुफ्ती की घटना में भी पुलिस अफसर कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में हैं।
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चायल सर्किल के डीएसपी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि पूरामुफ्ती की घटना में आरोपी के खिलाफ 15 दिन में आगरोप पत्र दाखिल कराया जाएगा। इसके लिए साक्ष्य आदि जुटाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरी कोशिश करके मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाया जाएगा। भरसक प्रयास होगा कि अभियुक्त को 60 दिन के भीतर सजा दिलाई जा सके। पुलिस ने आरोपी के बयान की बाकायदा वीडियो रिकार्डिंग कराई है। जिसमें उसने रेप के बाद हत्या करने का जुर्म कुबूल किया है। मृतका का पोस्टमार्टम भी तीन डॉक्टरों के पैनल ने कैमरे की निगहबानी में किया है। ताकि बाद में बचाव पक्ष किसी तरह का कोई दांव-पेच नहीं फंसा सके।
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