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पिटाई के छह आरोपियों को चार-चार साल की सजा

Sat, 19 Jan 2019 08:42 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Jan 2019 08:42 PM IST
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पिटाई के छह आरोपियों को चार-चार साल की सजा
पिटाई के छह आरोपियों को चार-चार साल की सजा
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एडीजे ने सुनाया फैसला, अभियुक्ताेें पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी ठोंका
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। घर में घुसकर कुनबे की पिटाई करने के आठ साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को कोर्ट ने छह आरोपियों को चार-चार साल कारावास की सजा सुनाई। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के दीवर कोतारी गांव निवासी मनोज कुमार मौर्य पुत्र गुरुदीन ने बताया कि पड़ोसी दबंगों से रास्ते को लेकर उसका विवाद चल रहा था। इसे लेकर 19 अक्तूबर को दबंगों ने घर में घुसकर उसकी पिटाई की थी। बीच-बचाव करने पहुंचे पिता गुरुदीन, भाई बुदुललाल, भाभी गुलाब कली व परिवार के ही राजेन्द्र कुमार को भी लाठी-डंडे से पीटकर अधमरा कर दिया था। मामले में पीड़ित की तहरीर पर घटना के दिन ही आरोपी हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, राकेश कुमार, लालचंद्र, राजकुमार और इंद्रजीत के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। शनिवार को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने प्रकरण की सुनवाई थी। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने गवाहों का परीक्षण कराया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को चार-चार साल कैद और पांच-पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
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