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Kanpur News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा
Sat, 04 Nov 2023 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 04 Nov 2023 12:34 AM IST
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कानपुर देहात । घाटमपुर पुलिस ने छह साल पहले आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि घाटमपुर पुलिस ने वर्ष 2019 में क्षेत्र के मलिक सिंह उर्फ विशाल के खिलाफ थाने में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम (गैंगस्टर) दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को मामले में आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार करने के दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि घाटमपुर पुलिस ने वर्ष 2019 में क्षेत्र के मलिक सिंह उर्फ विशाल के खिलाफ थाने में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम (गैंगस्टर) दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को मामले में आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार करने के दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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