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जानलेवा हमले में चार को सात साल की कैद

Thu, 09 Sep 2021 01:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 09 Sep 2021 01:26 AM IST
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Seven years imprisonment for four in deadly attack
कानपुर देहात। घाटमपुर कोतवाली के बारी गांव में सात साल पहले एक व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले में चार अभियुक्तों को सात साल का कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी।
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घाटमपुर के बारी गांव 23 अगस्त 2014 को प्लाट पर कब्जे के विवाद में मारपीट हो गई थी। इसमें मिथलेश कुमार शुक्ल ने गांव के ही मदन निषाद, राम निषाद, प्यारेलाल निषाद व उमाकांत निषाद पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रवि यादव की अदालत में हो रही थी।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवि सक्सेना ने अभियुक्तों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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बुधवार को कोर्ट ने चारों आरोपियों को घटना का दोषी मानते हुए सात साल का कारावास व सभी को 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवि सक्सेना ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर चारों अभियुक्तों को आठ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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