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हमीरपुर: गोली मारकर घायल करने में 6 साल की कैद

Fri, 28 Jan 2022 12:33 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 28 Jan 2022 12:33 AM IST
सार

अवैध संबंधों के शक में महिला द्वारा तमंचे से गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश डा.अनुुपम गोयल की अदालत ने छह वर्ष का कारावास व 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।साथ ही 25 हजार रुपये घायल महिला को देने का अदालत ने आदेश दिया है। 
 

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Hamirpur: Imprisonment for 6 years for shooting and injuring
तमंचा से गोली मारकर घायल करने वाली महिला को छह वर्ष का कारावास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध संबंधों के शक में महिला द्वारा तमंचे से गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश डा.अनुुपम गोयल की अदालत ने छह वर्ष का कारावास व 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के सरीला कस्बा निवासी पीड़ित मान सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह कस्बा निवासी जितेंद्र सिंह के कृषि फार्म में ट्रैक्टर चलाने का काम करता है। इसी फार्म हाउस में आरोपी सावित्री भी काम करती थी। बताया कि 27 नवंबर 2015 को शाम करीब सात बजे खेत में जितेंद्र सिंह ट्रैक्टर चला रहा था।
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वह उनके खेत में काम कर रहा था। जबकि उसकी पत्नी केशकली वहीं फार्म हाउस से उनके लिए भोजन लेकर आ रही थी। तभी आरोपी सावित्री पुत्री रामप्रसाद यादव आई और उसकी पत्नी केशकली से वाद विवाद करने लगी। उसी दौरान आरोपी महिला ने उनकी पत्नी केशकली पर गोली चला दी। जो उसकी दाहिनी जांघ में लग गई। फायर व हंगामे की आवाज सुनकर फार्म मालिक जितेंद्र सिंह उनकी ओर दौड़े तो उन पर भी गोली चला दी जो उनके पैर में लगी। बताया कि जब उसने व उसके बेटे कपिल ने ललकारा तो वह उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गई।
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बताया कि घायलों को तत्काल सरीला अस्पताल से राठ सीएचसी के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी महिला सावित्री को छह वर्ष का कठोर कारावास एवं 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने के 25 हजार रुपये पीड़िता केशकली को दिलाए जाने का आदेश दिया है।

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