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Kanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले मे बचाव पक्ष का प्रार्थनापत्र खारिज
Wed, 18 Oct 2023 01:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 18 Oct 2023 01:04 AM IST
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कानपुर देहात। रूरा क्षेत्र में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन गवाह को तलब करने के दिए गए प्रार्थनापत्र को अदालत ने खारिज कर दिया। अब अदालत ने सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
रूरा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 सितंबर को वह घरेलू काम से बाहर गया था। लौटकर आने पर उसकी 13 वर्षीय बेटी घर पर नहीं मिली। इसी बीच आवाज दी तो उसके चीखने की आवाज पड़ोस के घर से सुनाई दी। जिसपर वह तुरंत वहां गया तो उसकी पुत्री बदहवास हालत में मिली। पूछने पर उसने बताया कि पड़ोसी सुनील ने उसे बहला फुसलाकर कर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साथ ही 24 घंटे में विवेचना पूरी कर दी थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से पूर्व तिथि पर अभियोजन गवाह को तलब करने का एक प्रार्थनापत्र दिया गया था। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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रूरा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 सितंबर को वह घरेलू काम से बाहर गया था। लौटकर आने पर उसकी 13 वर्षीय बेटी घर पर नहीं मिली। इसी बीच आवाज दी तो उसके चीखने की आवाज पड़ोस के घर से सुनाई दी। जिसपर वह तुरंत वहां गया तो उसकी पुत्री बदहवास हालत में मिली। पूछने पर उसने बताया कि पड़ोसी सुनील ने उसे बहला फुसलाकर कर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साथ ही 24 घंटे में विवेचना पूरी कर दी थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से पूर्व तिथि पर अभियोजन गवाह को तलब करने का एक प्रार्थनापत्र दिया गया था। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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