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होटल, नर्सिंग होम व मैरिज हॉल मामले में एनजीटी का नोटिस
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बांदा। प्रदूषण और जलदोहन मुद्दों पर दायर की गई जनहित याचिका में राष्ट्रीय हरित विकास अभिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हाउसिंग बोर्ड को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर के शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। दायर की गई याचिका में बांदा के 20, महोबा के 9 और चित्रकूट के 2 होटल, नर्सिंग होम, मैरिज हॉल आदि शामिल हैं। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को निर्धारत की गई है।
बांदा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित द्वारा दायर रिट में कहा गया है कि चित्रकूटधाम मंडल के बांदा, महोबा और चित्रकूट में रिहायशी स्थानों पर होटल, नर्सिंग होम, मैरिज हॉल, व्यावसायिक संस्थान बेरोकटोक चल रहे हैं। इन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) भी नहीं लिया है। कई भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं।
बताया कि शहर के एक मॉर्ट बाजार के भवन को विकास प्राधिकरण पूर्व में गिराने के आदेश दे चुका है। हाल ही में कई होटलों को नोटिस दिया गया है। याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति एसपी वांगड़ी व न्यायमूर्ति रामकृष्ण और विशेषज्ञ सदस्य डा.नागिन नंदा द्वारा 24 जनवरी को दिए गए आदेश में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर शपथपत्र के साथ एनजीटी में जवाब दाखिल करें। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
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याचिका में शामिल किए गए होटल, नर्सिंग होम, मैरिज हॉल आदि
बांदा जनपद : अवनी परिधि हेल्थ केयर प्रा.लि., जय टीवीएस मोटर एजेंसी, होटल गुरुदेव, होटल सारंग, शहनाई पैलेस, डिवाइन मैरिज हॉल, शांतिकुंज मैरिज हॉल, कृष्ण कुंज, होटल एसएस रेजीडेंसी, होटल सुधा सौरभ, रफीक नर्सिंग होम, डा.प्रज्ञा सचान, सिटी गार्डेन मैरिज हॉल, महालक्ष्मी वाटिका, रेडियंस प्लाजा मॉल, वी-मार्ट, होटल तुलसी स्वरूप कार्पोरेट कांटीनेंटल व होटल तुलसी स्वरूप, निजामी पैलेस, डा.अनुराग श्रीवास्तव नर्सिंग होम।
महोबा जनपद : सिटी पैलेस मैरिज हॉल एंड गेस्ट हाउस, प्रशांत रेजीडेंसी, अंबे पैलेस, मुकुल विवाह घर, चौधरी मैरिज हॉल (जैतपुर), शंकर होटल, गुप्ता मैरिज हॉल (कुलपहाड़), बल्देव मैरिज हॉल (पनवाड़ी) आदि।
चित्रकूट : होटल कामदगिरि भवन और होटल अन्नपूर्णा भोजनालय।
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बांदा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित द्वारा दायर रिट में कहा गया है कि चित्रकूटधाम मंडल के बांदा, महोबा और चित्रकूट में रिहायशी स्थानों पर होटल, नर्सिंग होम, मैरिज हॉल, व्यावसायिक संस्थान बेरोकटोक चल रहे हैं। इन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) भी नहीं लिया है। कई भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं।
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बताया कि शहर के एक मॉर्ट बाजार के भवन को विकास प्राधिकरण पूर्व में गिराने के आदेश दे चुका है। हाल ही में कई होटलों को नोटिस दिया गया है। याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति एसपी वांगड़ी व न्यायमूर्ति रामकृष्ण और विशेषज्ञ सदस्य डा.नागिन नंदा द्वारा 24 जनवरी को दिए गए आदेश में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर शपथपत्र के साथ एनजीटी में जवाब दाखिल करें। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
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याचिका में शामिल किए गए होटल, नर्सिंग होम, मैरिज हॉल आदि
बांदा जनपद : अवनी परिधि हेल्थ केयर प्रा.लि., जय टीवीएस मोटर एजेंसी, होटल गुरुदेव, होटल सारंग, शहनाई पैलेस, डिवाइन मैरिज हॉल, शांतिकुंज मैरिज हॉल, कृष्ण कुंज, होटल एसएस रेजीडेंसी, होटल सुधा सौरभ, रफीक नर्सिंग होम, डा.प्रज्ञा सचान, सिटी गार्डेन मैरिज हॉल, महालक्ष्मी वाटिका, रेडियंस प्लाजा मॉल, वी-मार्ट, होटल तुलसी स्वरूप कार्पोरेट कांटीनेंटल व होटल तुलसी स्वरूप, निजामी पैलेस, डा.अनुराग श्रीवास्तव नर्सिंग होम।
महोबा जनपद : सिटी पैलेस मैरिज हॉल एंड गेस्ट हाउस, प्रशांत रेजीडेंसी, अंबे पैलेस, मुकुल विवाह घर, चौधरी मैरिज हॉल (जैतपुर), शंकर होटल, गुप्ता मैरिज हॉल (कुलपहाड़), बल्देव मैरिज हॉल (पनवाड़ी) आदि।
चित्रकूट : होटल कामदगिरि भवन और होटल अन्नपूर्णा भोजनालय।