फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   अवैध खनन में भाजपा नेता समेत सात पर मुकदमा

अवैध खनन में भाजपा नेता समेत सात पर मुकदमा

Wed, 09 Aug 2017 11:59 PM IST
Updated Wed, 09 Aug 2017 11:59 PM IST
विज्ञापन
अवैध खनन में भाजपा नेता समेत सात पर मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

गुरसहायगंज (कन्नौज)। अवैध खनन में मिट्टी से भरी पकड़ी गई दो ट्रालियों के मामले में पांच भाजपा नेताओं समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर अवैध खनन और दस्तावेजों में हेरफेर करने का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मंगलवार को ग्राम कटकईया से अवैध रूप से खनन कर पीली मिट्टी ले जाने की सूचना पर कार्यवाहक कोतवाल मुकेश राणा ने दो ट्रैक्टर ट्रालियों को चालक समेत हिरासत में लिया था। खनन में भाजपा नेताओं के शामिल होने की जानकारी पाकर मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। एसडीएम छिबरामऊ मंशाराम वर्मा ने पहुंच कर मामले की जांच पड़ताल की और स्वयं की ओर से जारी किए मिट्टी खनन के परमीशन को जांचा। पता चला कि 10 ट्राली मिट्टी खनन की अनुमति के बाद करीब 250 ट्राली मिट्टी अवैध रूप से खोदी गई है। उनकी ओर से जारी की गई परमीशन की छाया प्रति कराकर समय अवधि बढ़ाकर कई ट्रैक्टर चालकों को बांट दी गई। जिससे जमकर अवैध खनन किया गया।
विज्ञापन


इस मामले में क्षेत्रीय लेखपाल राम प्रकाश सोनी ने भी मामले की तहकीकात की और बाद में एसडीएम छिबरामऊ के आदेश पर कस्बा के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी पूर्व भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र देव, सुभाष नगर निवासी आंचल गुप्ता, शिवा गुप्ता, भाजपा के तालग्राम मंडल अध्यक्ष झब्बू तिवारी, अमित चतुर्वेदी के साथ ही ट्रैक्टर चालक जीतू यादव, उदन निवासी ग्राम कटकईया के खिलाफ अवैध खनन, धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी मुकेश राना ने बताया कि दोनों ट्रैक्टरों को कागजात न होने पर एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed