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पत्नी की हत्या में प्रवक्ता पति को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूराो
Updated Fri, 06 Oct 2017 01:05 AM IST
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crime, jhansi news
- फोटो : demo pic
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय (संख्या-दो) डा. केशव गोयल की अदालत ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई व अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गुरसराय के ग्राम सरसैड़ा निवासी गुरुदयाल की पुत्री रजनी देवी की शादी 24 जून 2012 को जिला रायबरेली के ग्राम रंजीतपुर लोनारी छंगालाल के पुत्र राकेश कुमार से हुई थी। राकेश कुमार झांसी के मऊरानीपुर में गांधी विद्यालय इंटर कालेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे। शादी में पांच लाख रुपये नकद, पांच तोला सोना, एक किलो चांदी और गृहस्थी का अन्य सामान दहेज में दिया गया था।
बावजूद, ससुराल पक्ष की ओर से दस लाख रुपये नकद और कार की मांग की जा रही थी। इसे लेकर आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी। 14 नवंबर 2013 को मऊरानीपुर में घर में रजनी देवी को जला दिया गया। गंभीरावस्था में उसे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान 16 नवंबर को उसकी मौत हो गई। रजनी देवी के मृत्यु पूर्व बयान भी दर्ज किए गए। मऊरानीपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पति राकेश कुमार को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई और अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष दोहरे ने की।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार गुरसराय के ग्राम सरसैड़ा निवासी गुरुदयाल की पुत्री रजनी देवी की शादी 24 जून 2012 को जिला रायबरेली के ग्राम रंजीतपुर लोनारी छंगालाल के पुत्र राकेश कुमार से हुई थी। राकेश कुमार झांसी के मऊरानीपुर में गांधी विद्यालय इंटर कालेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे। शादी में पांच लाख रुपये नकद, पांच तोला सोना, एक किलो चांदी और गृहस्थी का अन्य सामान दहेज में दिया गया था।
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बावजूद, ससुराल पक्ष की ओर से दस लाख रुपये नकद और कार की मांग की जा रही थी। इसे लेकर आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी। 14 नवंबर 2013 को मऊरानीपुर में घर में रजनी देवी को जला दिया गया। गंभीरावस्था में उसे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान 16 नवंबर को उसकी मौत हो गई। रजनी देवी के मृत्यु पूर्व बयान भी दर्ज किए गए। मऊरानीपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पति राकेश कुमार को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई और अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष दोहरे ने की।