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कोर्ट - युवती की हत्या में आजीवन कारावास-City

Sun, 23 Sep 2018 12:54 AM IST
Updated Sun, 23 Sep 2018 12:54 AM IST
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कोर्ट - युवती की हत्या में आजीवन कारावास-City
युवती की हत्या में आजीवन कारावास
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- अदालत ने छह लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बलात्कार के प्रयास में असफल होने पर मिट्टी का तेल डालकर युवती की हत्या का आरोप साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुशील कुमार द्वितीय की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और छह लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बीके राजपूत के अनुसार 22 दिसंबर 2015 को जिला महोबा के गांव अथाई निवासी एक महिला ने एसएसपी को तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई व भाभी का स्वर्गवास हो गया था। भतीजी की देखभाल करने के लिए उसने अपनी बेटी को सीपरी बाजार क्षेत्र में रहने वाले भाई के घर भेज दिया था। 18 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे उसकी पुत्री अकेली थी। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए कोतवाली के सराय मोहल्ला निवासी आमिर कमरे में घुस आया और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर पकड़े जाने के भय से उक्त ने युवक ने युवति पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। घटना को अंजाम देतेे हुए आमिर भी झुलस गया था। युवती को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया था। 26 दिसंबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने धारा 452, 376/511, 302 के मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शुक्रवार को आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त आमिर को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच लाख अर्थदंड, धारा 354 के तहत तीन वर्ष की सजा और 50 हजार अर्थदंड, धारा 452 के तहत तीन वर्ष की सजा और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में 80 प्रतिशत बतौर प्रतिकर मृतिका के माता-पिता को समानुपात में देय होगी।
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