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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras: Get the polling stations repaired before the civic elections

हाथरस : निकाय चुनाव से पहले मतदान केंद्रों को कराएं दुरुस्त

Sun, 18 Sep 2022 12:07 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Sep 2022 12:07 AM IST
सार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरसनगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में उपजिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी डॉ. बसंत अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एडीएम ने सभी उप जिलाधिकारी, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी (ईओ)को पूर्व में बने मतदान केंद्रों व मतदान स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। किसी भी दशा में एक मतदान स्थल पर दो वार्डों के मतदाता न रखे जाएं।

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Hathras: Get the polling stations repaired before the civic elections
हाथरस : कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते एडीएम। संवाद - फोटो : HATHRAS

विस्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में उपजिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी डॉ. बसंत अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निकाय चुनाव से पहले मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों का सुव्यवस्थीकरण किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों ने सहभगिता की। एडीएम ने सभी उप जिलाधिकारी, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी (ईओ)को पूर्व में बने मतदान केंद्रों व मतदान स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की स्वयं जांच कर लें कि उसमें किसी गली, मोहल्ला या नई बस्ती के मतदाता शामिल होने से छूटे तो नहीं हैं। एडीएम ने अधिकारियों से कहा कि नये मतदान केंद्रों व मतदान स्थलों को स्थापित करने के लिए उन स्थानों को सामान्यत: शामिल किया जाए, जहां विधानसभा व लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं के लिए मतदान स्थल उसी वार्ड में रखा जाए।
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एक मतदान स्थल पर एक ही वार्ड के मतदाता रखे जाएं। किसी भी दशा में एक मतदान स्थल पर दो वार्डों के मतदाता न रखे जाएं। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिक दूर न जाना पड़े। मतदाताओं की संख्या अधिक होने पर एक वार्ड के मतदाताओं को आगे दिए गए निर्देशानुसार दो या दो से अधिक मतदान स्थलों में रखा जा सकता है। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रत्येक मतदान स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से अधिक न हो।

उन्होंने भौगोलिक संरचना के दृष्टिगत इसके अलावा विशेष परिस्थिति में किसी मतदान स्थल पर अधिकतम 100 मतदाताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। यदि किसी वार्ड में मतदान केंद्र बनाए जाने के लिए सरकारी, अर्द्ध सरकारी भवन, सरकारी अथवा सहायता प्राप्त स्कूल उपलब्ध नहीं हैं तो निकटतम वार्ड में इस वार्ड का मतदान केंद्र व स्थल बनाया जा सकता है। किसी एक मतदान केंद्र पर चार से अधिक मतदान स्थल न बनाए जाएं। संवाद
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