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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Section 144 applies to three months in Hathras

हाथरस में तीन माह के लिए धारा 144 लागू

Tue, 11 Oct 2016 11:19 PM IST
अमर उजाला, हाथ्ारस
अमर उजाला, हाथ्ारस Updated Tue, 11 Oct 2016 11:19 PM IST
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 मोहर्रम, दिवाली, भैया दूज जैसे संवेदनशील पर्वों के मद्देनजर तनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने जिले में तीन माह के लिए धारा 144 को लागू कर दिया है। एडीएम एएच कर्नी ने बताया कि कतिपय व्यक्तियों, राजनीतिक दलों द्वारा जिले में धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकालकर उन्माद उत्पन्न कर शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग किया जा सकता है, इसलिए धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सात अक्तूबर से सात दिसंबर तक तत्काल प्रभाव से कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।
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एडीएम ने बताया कि त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट और अन्य सभी सार्वजनिक स्थल, सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालय पर किसी प्रकार का आयुध, शस्त्र साथ नहीं ले जाएगा। लाउड स्पीकर और अन्य ध्वनि यंत्र का प्रयोग बिना प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस अवधि में सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। पारंपरिक मेले और विभिन्न आयोजनों के लिए भी अलग से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
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कोई भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर, कार्टून, दीवार लेख, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा या प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा व गालियों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, भवन, मकानों पर ईंट पत्थर रोड़े आदि एकत्रित नहीं करेगा और न ही बंदूक, रायफल, पिस्टल, चाकू, तलवार, बल्लम या विस्फोटक पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा।
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