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एडीजे के आदेेश पर 3.22 लाख वसूले

Sat, 05 Aug 2017 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस। 
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस।  Updated Sat, 05 Aug 2017 11:49 PM IST
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3.22 lakh collections on ADJ orders
delhi court
अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय राजेश्वरी टोलिया के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने विवाहिता के भरण-पोषण राशि के लिए दिए गए 3.22 लाख रुपये की वसूली की है। न्यायालय के आदेश के बावजूद आरोपी ने यह धनराशि न्यायालय में जमा नहीं की थी। न्यायालय ने राजस्व विभाग को आरोपी से कुर्की कर इस धनराशि की वसूली किए जाने के आदेश दिए थे।  
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न्यायालय ने कोतवाली हाथरस में दर्ज गुड़िया देवी निवासी नगरिया नंदराम के वाद में निर्णय दिया, जिसमें आरोपी पंकज उर्फ विजय शर्मा के विरुद्ध काफी समय से चल रहे मुकदमे में न्यायालय ने 3.22 लाख रुपये की वसूली करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए, किंतु विपक्षी न तो न्यायालय में पेश हो रहा था और न उसके द्वारा इस भरण-पोषण धनराशि न्यायालय में जमा की जा रही थी। न्यायालय द्वारा प्रेषित आदेश विपक्षी पर तामील नहीं हो पा रहे थे, जिससे पीड़िता को भरण-पोषण में काफी दिक्कतें आ रही थीं।
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इस स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने  विपक्षी की जमीन आदि अचल संपत्ति को कुर्क कर यह धनराशि वसूल किए जाने के आदेश दिए। एसडीएम सदर अमिताभ यादव के निर्देश पर तहसीलदार सदर कमलेश कुमार गोयल के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम ने आरोपी पंकज शर्मा निवासी बीछिया से यह धनराशि वसूल की है। वादिया की ओर से पैरवी यज्ञदत्त गौतम, दिगंबर सिंह एवं अजीत उपाध्याय ने की, जबकि वसूली करने वाली राजस्व टीम में राजकुमार शर्मा, पंकज जैन, संदीप जैदा आदि प्रमुख थे। 
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