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Hardoi News: गबन के आरोपी पंचायत सचिव की अग्रिम जमानत रद्द

Fri, 07 Apr 2023 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Fri, 07 Apr 2023 12:05 AM IST
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Anticipatory bail of Panchayat secretary accused of embezzlement canceled
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक के जज सत्यदेव गुप्ता ने सरकारी धन के गबन के आरोपी टडि़यावां ब्लाक के खाड़ा खेड़ा के तत्कालीन पंचायत सचिव विमलेश गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है।
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कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार ने 15 सितंबर 2019 को तहरीर दी थी कि 2016-17 में चयनित आंगनवाड़ी केंद्र स्थल प्राथमिक विद्यालय खाड़ा खेड़ा ग्राम पंचायत को कार्यदाई संस्था नामित किया गया था। तत्कालीन पंचायत सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण प्रारंभ होने से पहले बिना प्रांक्कलन के सामग्री में धनराशि खर्च करने का आरोप लगाया था। बताया था कि बिना ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर के बिना बिल वाउचर को स्वीकार करते हुए भुगतान कराया गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले में उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। (संवाद)
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