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Hapur News: बिना हेलमेट बिक रहे दो पहिया वाहन, नियमों का नहीं हो रहा पालन
Tue, 21 Jan 2025 10:31 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 21 Jan 2025 10:31 PM IST
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हापुड़। दोपहिया वाहन की बिक्री के साथ ही शोरूम संचालकों को आईएसआई मार्का वाला हेलमेट भी बेचना होता है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इसके बाद भी कई शोरूम संचालक बिना हेलमेट के ही वाहनों की बिक्री कर रहे हैं। इन वाहनों की पंजीयन प्रक्रिया एआरटीओ कार्यालय में भी पूरी हो रही है। जो बताता है कि धरातल पर इस नियम का पालन नहीं हो रहा है।
शासन के नए आदेश हैं कि यदि दोपहिया वाहन चालक व सहयात्री हेलमेट नहीं लगाते हैं तो फिर पेट्रोल न दिया जाए। 26 जनवरी से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले तक सिर्फ जागरूकता अभियान चल रहा है, लेकिन धरातल पर ही हेलमेट को लेकर कुछ गड़बड़ी चल रही हैं। बीआईएस मानकों के अनुसार दोपहिया वाहन के साथ खरीदार को हेलमेट भी देना है। वाहन के साथ ही इसका बिल भी लिया जाएगा, लेकिन खरीदार को अलग से हेलमेट के दाम बताने होंगे। एक हेलमेट की कीमत 700 रुपये तक रखी गई है। कोई ग्राहक नाराज न हो, इसलिए बिना हेलमेट के भी दोपहिया वाहनों की बिक्री की जा रही है। वाहन के पंजीकरण के समय भी फाइल में हेलमेट बिक्री की रसीद लगानी जरूरी है, लेकिन अधिकारी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं।
एआरटीओ कार्यालय में हर दिन करीब 15 नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होता है। वर्तमान में कार्यालय में करीब सवा लाख दोपहिया वाहन पंजीकृत हैं।
बिना हेलमेट के बेची स्कूटी--
दिल्ली रोड पर एक मोटरवाहन कंपनी का शाेरुम है। जहां शोरूम से स्कूटी बेचने के दौरान हेलमेट नहीं बेचा गया। जबकि, संबंधित युवक केशव कुमार त्यागी को स्कूटी बेची गई।
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कोट -
इस प्रकार की शिकायत अभी नहीं मिली है। जल्द ही शोरुमों का औचक निरीक्षण कर स्थिति को देखेंगे। कोई गड़बड़ी करेगा तो जरूर कार्रवाई होगा। शोरूम संचालक वाहन की फाइल के साथ ही हेलमेट बेचने की रसीद भी लगाते हैं। इसके आधार पर ही फाइल को स्वीकृति दी जाती है। - छवि सिंह चौहान, एआरटीओ प्रशासन
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शासन के नए आदेश हैं कि यदि दोपहिया वाहन चालक व सहयात्री हेलमेट नहीं लगाते हैं तो फिर पेट्रोल न दिया जाए। 26 जनवरी से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले तक सिर्फ जागरूकता अभियान चल रहा है, लेकिन धरातल पर ही हेलमेट को लेकर कुछ गड़बड़ी चल रही हैं। बीआईएस मानकों के अनुसार दोपहिया वाहन के साथ खरीदार को हेलमेट भी देना है। वाहन के साथ ही इसका बिल भी लिया जाएगा, लेकिन खरीदार को अलग से हेलमेट के दाम बताने होंगे। एक हेलमेट की कीमत 700 रुपये तक रखी गई है। कोई ग्राहक नाराज न हो, इसलिए बिना हेलमेट के भी दोपहिया वाहनों की बिक्री की जा रही है। वाहन के पंजीकरण के समय भी फाइल में हेलमेट बिक्री की रसीद लगानी जरूरी है, लेकिन अधिकारी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं।
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एआरटीओ कार्यालय में हर दिन करीब 15 नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होता है। वर्तमान में कार्यालय में करीब सवा लाख दोपहिया वाहन पंजीकृत हैं।
बिना हेलमेट के बेची स्कूटी
दिल्ली रोड पर एक मोटरवाहन कंपनी का शाेरुम है। जहां शोरूम से स्कूटी बेचने के दौरान हेलमेट नहीं बेचा गया। जबकि, संबंधित युवक केशव कुमार त्यागी को स्कूटी बेची गई।
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इस प्रकार की शिकायत अभी नहीं मिली है। जल्द ही शोरुमों का औचक निरीक्षण कर स्थिति को देखेंगे। कोई गड़बड़ी करेगा तो जरूर कार्रवाई होगा। शोरूम संचालक वाहन की फाइल के साथ ही हेलमेट बेचने की रसीद भी लगाते हैं। इसके आधार पर ही फाइल को स्वीकृति दी जाती है। - छवि सिंह चौहान, एआरटीओ प्रशासन