{"_id":"619bd46213500b093c775d77","slug":"hapur-news-hapur-news-gbd2297970137","type":"story","status":"publish","title_hn":"महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
विज्ञापन
दुष्कर्मी को 10 साल का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम राखी चौहान ने सोमवार को महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 23500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
एडीजीसी मुकेश त्यागी ने बताया कि 22 जुलाई 2018 को एक महिला अपने बच्चों के साथ दिल्ली से हापुड़ आई थी। महिला ने देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि जब वह घर पहुंची तो घर का ताला लगा हुआ था। उसके पति का स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित आरजी सुमंगलम में रहने वाले सीताराम के पास उठना-बैठना था। वह अपने बच्चों को लेकर मदद लेने के लिए वहां गई थी। तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अभद्रता की। विरोध करने पर उसका गला दबाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम राखी चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए सीताराम को दोषी करार दिया। जिसके बाद उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपी पर विभिन्न धाराओं में करीब 23500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। दोषी को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम राखी चौहान ने सोमवार को महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 23500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
एडीजीसी मुकेश त्यागी ने बताया कि 22 जुलाई 2018 को एक महिला अपने बच्चों के साथ दिल्ली से हापुड़ आई थी। महिला ने देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि जब वह घर पहुंची तो घर का ताला लगा हुआ था। उसके पति का स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित आरजी सुमंगलम में रहने वाले सीताराम के पास उठना-बैठना था। वह अपने बच्चों को लेकर मदद लेने के लिए वहां गई थी। तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अभद्रता की। विरोध करने पर उसका गला दबाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम राखी चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए सीताराम को दोषी करार दिया। जिसके बाद उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपी पर विभिन्न धाराओं में करीब 23500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। दोषी को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन