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Hapur News: लूट के दोषी को चार साल पांच माह की सजा
Wed, 19 Mar 2025 10:17 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 19 Mar 2025 10:17 PM IST
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हापुड़। एसीजेएम न्यायालय ने लूट के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष पांच माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वसी मोहम्मद उर्फ हीरो निवासी गांव जिसौरा थाना मुंडाली जनपद मेरठ के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त वसी मोहम्मद ने प्रशांत की बाइक लूटने की घटना को अंजाम दिया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त वसी मोहम्मद के खिलाफ लूट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।
पुलिस ने मामले के आरोपी वसी मोहम्मद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई एसीजेएम न्यायालय में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी वसी मोहम्मद को लूट का दोषी करार देते हुए चार वर्ष पांच माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वसी मोहम्मद उर्फ हीरो निवासी गांव जिसौरा थाना मुंडाली जनपद मेरठ के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त वसी मोहम्मद ने प्रशांत की बाइक लूटने की घटना को अंजाम दिया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त वसी मोहम्मद के खिलाफ लूट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।
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पुलिस ने मामले के आरोपी वसी मोहम्मद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई एसीजेएम न्यायालय में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी वसी मोहम्मद को लूट का दोषी करार देते हुए चार वर्ष पांच माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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