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पिता के हत्यारे को उम्रकैद

Sat, 15 Apr 2017 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो /हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो /हमीरपुर Updated Sat, 15 Apr 2017 12:00 AM IST
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Life sentence for father's killer
प्रतीकात्मक - फोटो : Pintrest
जबरन जमीन बेचने से मना करने पर पिता की हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने उम्रकैद व 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, ललपुरा के पौथिया गांव में मारपीट कर एक अधेड़ की हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार को दस वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-चार मेें अलग-अलग दो हत्याओं के मामलों में पांच आरोपियों को सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि 24 सितंबर 2015 को कुरारा थानाक्षेत्र के खरौंज गांव निवासी करामत अली (70) की खेत बेचने से मना करने से छोटे पुत्र आलिम उर्फ मुख्तार आलम ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार शैलोज चंद्रा ने आरोपी पुत्र को उम्रकैद व 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इसी तरह ललपुरा थानाक्षेत्र के पौथिया गांव निवासी बृजलाल (55) की हत्या के मामले में अधिवक्ता ने बताया कि बृजलाल 20 जुलाई 2014 की शाम सिकरी हार में उदयनारायण के खेत में था। तभी गांव के ही पप्पू, रानू व सुरेंद्र पुत्रगण द्रगपाल विश्वकर्मा व ज्ञान प्रकाश उर्फ ढिल्लू पुत्र शिवनाथ वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर कहासुनी पर उसे मारने लगे। गहरी चोटें आने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने तीन सगे भाइयों सहित चारों आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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