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Hamirpur News: मादक पदार्थ तस्करी के तीन आरोपियों की जमानत खारिज

Tue, 07 Nov 2023 11:19 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Tue, 07 Nov 2023 11:19 PM IST
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Bail of three accused of drug trafficking rejected
हमीरपुर। मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सुदेश कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पिछले सितंबर माह में पुलिस ने तीनों आरोपियों को 90 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण भदौरिया ने बताया कि बिवांर थाना प्रभारी निशीकान्त राय ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर बताया कि पिछले 23 सितंबर को वह अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। मुखबिर खास ने बताया कि ललपुरा की ओर से एक कार छानी की ओर आ रही है। बताया कि जिसमें नशीला पदार्थ लदा हुआ है।
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बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया। जमा तलाशी में कुल 90 किलो गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम पता सिसोलर थानाक्षेत्र के खैर गांव निवासी ब्रजराज यादव, बिवांर थानाक्षेत्र के छानी खुर्द निवासी अंकित शिवहरे व दीपक शिवहरे बताया। वहीं एक आरोपी के पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। सभी को एनडीपीएस मामले में जेल भेजा था। अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत खरिज कर दी है।
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