फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Violence will go away

मचाए उत्पात तो जाना ही होगा हवालात

Mon, 09 Jul 2018 12:38 AM IST
शिवम सिंह, अमर उजाला, गोरखपुर।
शिवम सिंह, अमर उजाला, गोरखपुर। Updated Mon, 09 Jul 2018 12:38 AM IST
विज्ञापन
Violence will go away
क्राइम - फोटो : demo

विज्ञापन
गोरखपुर। मारपीट, गाली गलौज या दुर्व्यवहार जैसे छोटे-मोटे मामले थाने पर कार्रवाई न होने से बड़े विवाद में बदल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पुलिस दोनों पक्षों को थाने लाने के बाद अपराध की गंभीरता के हिसाब से कार्रवाई करेगी। ऐसे में न सिर्फ पुलिस की छवि सुधरेगी बल्कि लोगों में कानून के प्रति विश्वास जगेगा।

छोटी-छोटी बात पर उत्पात मचाने वाले अब थाने से नहीं छूट पाएंगे। पुलिस अब ऐसे लोगों का शांतिभंग में चालान कर रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है ताकि थाने पर सुलह-समझौता कराने में वर्दी पर दाग न लगे और दोबारा घटना होने पर पूर्व की घटना को आधार पर बनाकर कड़ी कार्रवाई की जा सके। यही वजह है कि पिछले दस दिनों में जिले में करीब 400 लोगों को पुलिस ने शांतिभंग में निरुद्ध किया है। रोजाना इसकी रिपोर्ट एसएसपी को भी भेजी जाती है।
विज्ञापन


विवाद में दोनों पक्षों को थाने लाने के बाद होने वाले सुलह-समझौते में अक्सर पुलिस पर आरोप लगने लगते हैं। कोई लेनदेन का आरोप लगाता है तो कोई पुलिस के दूसरे पक्ष से मिले होने का। आला अफसरों के पास भी इसकी शिकायतें जाती हैं। ऐसी शिकायतें बढ़ने पर एसएसपी शलभ माथुर ने थाने लाने के बाद अपराध की प्रवृत्ति के हिसाब से कार्रवाई करने का आदेश दिया। खुद एसएसपी का कहना है कि जैसे छोटे-मोटे विवाद में जब थाने पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे बड़े विवाद में बदल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मातहतों को अपराध के हिसाब से कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed