फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   The accused got 10 years imprisonment in the case of culpable homicide

Gonda News: गैरइरादतन हत्या के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

Wed, 19 Jun 2024 11:10 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 19 Jun 2024 11:10 PM IST
विज्ञापन
The accused got 10 years imprisonment in the case of culpable homicide
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैरइरादतन हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को 10 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर के ग्राम भटवलिया निवासी बब्लू ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसका भाई पप्पू गांव का चौकीदार है। गांव के बगल रेलवे पटरी के किनारे एसएसपी रूम पावर हाउस है, जिसमें अशरफुल सरकार निवासी चौक राजाबाजार थाना व जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल व अनमोल निवासी बिहार रहकर देखरेख करते थे।
छह मई 2021 को वह अपने खेत की ओर गया तो अशरफुल सरकार पावर हाउस की केबिन से निकला और बताया कि शाम सात बजे उससे अनमोल से झगड़ा हो गया तो उसने गैंती से उसे मार दिया है। मौके पर जाकर देखा गया और अनमोल को सदर अस्पताल ले गए तो डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और गैरइरादतन हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी अशरफुल सरकार के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान व अभिलेखीय साक्ष्यों से हत्या का संदेह से परे साक्ष्य साबित होने पर न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त अशरफुल सरकार को दोषी करार दिया। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेश कुमार ने दोषी अभियुक्त अशरफुल सरकार को 10 साल कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed