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Gonda News: निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च किया तो जीतने पर निरस्त हो जाएगा चुनाव

Wed, 27 Mar 2024 02:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 27 Mar 2024 02:28 AM IST
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If you spend more than the prescribed amount, the election will be canceled if you win.
गोंडा। आगामी लोकसभा चुनाव में निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च करने पर जीतने के बाद चुनाव निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग स्तर से 95 लाख रुपये खर्च के सीमा निर्धारित किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में यह रकम 70 लाक रुपये थी। इस बार आयोग ने खर्च की रकम 25 हजार रुपये बढ़ा दी। अतिरिक्त खर्च साबित होने के बाद दोबारा चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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लोकसभा चुनाव में निर्धारित धनराशि से अधिक नहीं खर्च किया जा सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च कर चुनाव जीतने वाले की कुर्सी जा सकती है। दोबारा चुनाव हो सकता है। खर्चों को लेकर आयोग गंभीर है। जिले स्तर पर निगरानी टीमें सक्रिय हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपये खर्च निर्धारित था। इस बार चुनाव आयोग ने 25 लाख रुपये बढ़ाते हुए 95 लाख रुपये कर दिए हैं। इसके ऊपर खर्च करने वालों पर आयोग की नजर रहेगी।
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यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित धनराशि के ऊपर खर्च कर चुनाव जीतता है तो आयोग चुनाव को निरस्त कर सकता है। अतिरिक्त खर्च साबित होने के बाद वहां दोबारा चुनाव कराने के निर्देश हैं। वहीं 12 अनिवार्य सेवाओं में लगे व्यक्तियों को डाक मतपत्र की सुविधा मिलेगी। आवश्यक सेवाओं में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग, ट्रैफिक विभाग, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, बीएसएनल को भी शामिल किया गया है।
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स्क्रीनिंग कमेटी करेगी शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा
स्क्रीनिंग कमेटी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त एसडीएम सदस्य के रूप में कार्य रहेंगे। डीएम ने आदेश दिया कि थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आग्नेयास्त्र जमा करने का निर्णय लेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग अथारिटी द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने के दिनांक से पहले लाइसेंसी को आग्नेयास्त्र जमा करने के लिए व्यक्तिगत नोटिस दी जाएगी। लाइसेंसी तत्काल और प्रत्येक दशा में नोटिस प्राप्ति के पास दिवस के भीतर आग्नेयास्त्र जमा करेगा। किसी भी शस्त्र अनुज्ञपी को स्वेच्छा से अपने शस्त्र संबंधित थाने में अथवा वैध शस्त्र दुकान पर जमा किए जाने की स्वतंत्रता रहेगी।
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