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Gonda News: पुलिस टीम पर हमले के दोषी गैंगस्टर को तीन साल की सजा

Fri, 25 Oct 2024 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 25 Oct 2024 11:21 PM IST
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Gangster convicted of attacking police team sentenced to three years imprisonment
गोंडा। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, अवैध शस्त्र रखने व गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को अदालत ने तीन साल कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 फरवरी 2010 को तरबगंज थाने की पुलिस ग्राम बनगांव के रहने वाले शिवमूरत सिंह के मकान पर पहुंची तो सामने मड़हे में बैठे लोगों ने अभद्रता करते हुए जान से मारने की नीयत से असलहों से फायर कर दिया। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने बदमाश शिवमूरत को पकड़ लिया। विवेचना में जानलेवा हमला, अवैध शस्त्र रखने व संगठित गिरोह बनाकर अपराध का अभ्यस्त अपराधी होने का पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य मिलने पर अदालत ने अभियुक्त शिवमूरत सिंह को दोषी करार किया। शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने दोषसिद्ध अभियुक्त शिवमूरत सिंह को तीन साल सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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