{"_id":"5daf418c8ebc3e01830a2f0d","slug":"date-for-special-revision-of-electoral-rolls-extended-gonda-news-lko488405530","type":"story","status":"publish","title_hn":"निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण की तिथि बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण की तिथि बढ़ी
विज्ञापन
गोंडा। निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण की तिथि बढ़ा दी गई है। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम अब18 नवम्बर तक होगा।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर मिश्र ने मतदाताओं से अपील की है कि 18 नवंबर तक निर्वाचक नामावली में अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम का सत्यापन करा लें। प्रविष्टियों का सत्यापन वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, चयनित कॉमन सर्विस सेन्टर, मतदाता सत्यापन पंजीकरण केंद्र या बीएलओ के माध्यम से कराया जा सकता है।
इसके लिए भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी/अर्धसरकारी विभागों द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, 10जी व 12जी की मार्कशीट, पैन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने परिवार के सदस्यों एवं स्वयं के नाम का सत्यापन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, मोबाइल ऐप एवं वोटर हेल्पलाइन नम्बर 1950 के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र के नम्बर द्वारा भी कर सकते हैं।
दिव्यांग मतदाता अपने नाम का सत्यापन 1950 के माध्यम से कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा 18 नवम्बर तक घर-घर मतदाताओं के सत्यापन से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी। घर-घर मतदाताओं के सत्यापन के दौरान प्रत्येक परिवार के सदस्यों का नाम सत्यापित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
उपजिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर मिश्र ने मतदाताओं से अपील की है कि 18 नवंबर तक निर्वाचक नामावली में अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम का सत्यापन करा लें। प्रविष्टियों का सत्यापन वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, चयनित कॉमन सर्विस सेन्टर, मतदाता सत्यापन पंजीकरण केंद्र या बीएलओ के माध्यम से कराया जा सकता है।
इसके लिए भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी/अर्धसरकारी विभागों द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, 10जी व 12जी की मार्कशीट, पैन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने परिवार के सदस्यों एवं स्वयं के नाम का सत्यापन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, मोबाइल ऐप एवं वोटर हेल्पलाइन नम्बर 1950 के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र के नम्बर द्वारा भी कर सकते हैं।
विज्ञापन
दिव्यांग मतदाता अपने नाम का सत्यापन 1950 के माध्यम से कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा 18 नवम्बर तक घर-घर मतदाताओं के सत्यापन से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी। घर-घर मतदाताओं के सत्यापन के दौरान प्रत्येक परिवार के सदस्यों का नाम सत्यापित किया जाएगा।
विज्ञापन