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करनैलगंज मुठभेड़ में एडीजी ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान
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गोंडा के आईजी कैम्प कार्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते एडीजी एलओ प्रशांत कुमार।
- फोटो : GONDA
गोंडा। करनैलगंज के गाड़ी बाजार के रहने वाले पान मसाला व्यवसायी राजेश गुप्ता के पौत्र नमो अपहरण कांड में मुठभेड़ में पकड़े गए अपहरणकर्ताओं के केस में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बुधवार को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में बयान दर्ज कराया।
एडीजी ने कहा कि कासगंज में पुलिस पर हुए हमले में शहीद सिपाही के परिवार वालों को 50 लाख रुपए सहायता व परिवार के एक सदस्य को प्रदेश सरकार की ओर से नौकरी दी जाएगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्त ने बताया कि करनैलगंज के गाड़ी बाजार के रहने वाले पान मसाला व्यवसायी के पौत्र नमो गुप्ता का 24 जुलाई 2020 को उसके घर के बाहर से कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने नमो के पिता ने फिरौती की मांग की थी।
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अपहरण के तीसरे दिन पुलिस ने करनैलगंज क्षेत्र में एक मुठभेड़ के दौरान एक महिला समेत पांच अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार नमो को सशुकल बचा लिया था। बाद में विवेचना के दौरान पुलिस ने अपहरण की साजिश में शामिल और तीन लोगों को अभियुक्त बनाया है।
अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद दर्ज मुकदमे में प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार वादी थे। मुकदमे को जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय के न्यायालय में ट्रायल शुरू हुआ है। जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक बुधवार को एडीजी प्रशांत कुमार ने जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए।
आईजी डॉ. राकेश सिंह व पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय भी एडीजी के साथ जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में मौजूद रहे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में एडीजी ने कासगंज के शिवपुरा के नंगला गांव में हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों के हमले में सिपाही के शहीद होने व दरोगा के जख्मी होने पर कहा कि शहीद सिपाही के परिवार को प्रदेश सरकार की तरफ से 50 लाख सहायता व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी।
इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कासगंज की घटना में शामिल हिस्ट्रीशीटर के भाई समेत अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। कहा कि अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर अपराधियों को जेल भेेजा रहा है।
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एडीजी ने कहा कि कासगंज में पुलिस पर हुए हमले में शहीद सिपाही के परिवार वालों को 50 लाख रुपए सहायता व परिवार के एक सदस्य को प्रदेश सरकार की ओर से नौकरी दी जाएगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्त ने बताया कि करनैलगंज के गाड़ी बाजार के रहने वाले पान मसाला व्यवसायी के पौत्र नमो गुप्ता का 24 जुलाई 2020 को उसके घर के बाहर से कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने नमो के पिता ने फिरौती की मांग की थी।
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अपहरण के तीसरे दिन पुलिस ने करनैलगंज क्षेत्र में एक मुठभेड़ के दौरान एक महिला समेत पांच अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार नमो को सशुकल बचा लिया था। बाद में विवेचना के दौरान पुलिस ने अपहरण की साजिश में शामिल और तीन लोगों को अभियुक्त बनाया है।
अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद दर्ज मुकदमे में प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार वादी थे। मुकदमे को जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय के न्यायालय में ट्रायल शुरू हुआ है। जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक बुधवार को एडीजी प्रशांत कुमार ने जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए।
आईजी डॉ. राकेश सिंह व पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय भी एडीजी के साथ जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में मौजूद रहे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में एडीजी ने कासगंज के शिवपुरा के नंगला गांव में हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों के हमले में सिपाही के शहीद होने व दरोगा के जख्मी होने पर कहा कि शहीद सिपाही के परिवार को प्रदेश सरकार की तरफ से 50 लाख सहायता व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी।
इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कासगंज की घटना में शामिल हिस्ट्रीशीटर के भाई समेत अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। कहा कि अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर अपराधियों को जेल भेेजा रहा है।