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Firozabad News: ट्रेनों में चोरी करने के दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 17 Aug 2023 12:26 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Thu, 17 Aug 2023 12:26 AM IST
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Man sentenced to eight years imprisonment for stealing in trains
फिरोजाबाद। अपर जिला जज नवम राजीव सिंह ने नौ वर्ष पूर्व ट्रेन में यात्रियों को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर चोरी करने के दो अलग-अलग मामलों में आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एक में 11 हजार तथा दूसरे पर छह हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर सात एवं चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना जीआरपी टूंडला से जुड़ा 24 मई 2014 का है। झारखंड धनबाद जिले के थाना मधुवन क्षेत्र खरखरी कोचलड़ी निवासी सुभाष पासवान आनंद बिहार टर्मिनल से बेगूसराय सीमांचल एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। पहले से कोच में तीन लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने टूंडला स्टेशन पर फ्रूटी ली और तालमेल बढ़ाते हुए यात्री को पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। उसे पटना जंक्शन पर होश आया तब उसे अपना बैग, कैमरा, घड़ी, सोने की चेन, जेबरात आदि गायब मिले। घटना की रिपोर्ट रेल बेगूसराय पर दर्ज कराई थी, जिसकी विवेचना पुलिस जीआरपी टूंडला ने करने के बाद आरोप न्यायालय दाखिल किया।
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दूसरी घटना 29 जून 2014 को सोनभद्र जिले के ओबरा कॉलोनी निवासी भुवन भूषण शर्मा के साथ लिच्छवीं एक्सप्रेस में घटित हुई। जहां एक व्यक्ति ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लैपटॉप, मोबाइल, पर्स नकदी व जरूरी कागजात चोरी कर लिए थे। थाना पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों मामलों में आरोपी जिला एटा के थाना सकीट के नगला गंगी निवासी मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर जेला भेजा और आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। आरोपी ने न्यायालय में कहा कि उसका कोई पैरोकार नहीं है और आठ वर्ष से अधिक से जेल में हैं तथा वह बहुत गरीब है उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा पर छोड़ दिया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने विरोध करते हुए कहा जेल से छूटने के बाद अपराध की पुर्नावृत्ति करेगा जिसे अधिक से अधिक सजा दी जाए। न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोनों मामलों में आठ-आठ वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
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