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दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

Mon, 23 Jan 2017 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूूराे, फीराेजाबाद
अमर उजाला ब्यूूराे, फीराेजाबाद Updated Mon, 23 Jan 2017 11:16 PM IST
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Life imprisonment in the case of rape and murder
court shimla
दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने के मामले में दोषी को अपर जिला जज मीता सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती विगत नौ जून 2012 को तरबूजा लेने गांव के ही एक व्यक्ति की बाड़ी में गई थी। काफी समय बाद भी नहीं लौटने पर परिवारीजनों ने उसकी तलाश की उसका शव दूसरे गांव के एक व्यक्ति के बाजरे के खेत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में पुलिस ने इरवान पुत्र इरशाद को युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह यादव ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज मीता सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके साथ यह भी निर्देश दिए है कि अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये युवती के पिता को दिए जाएं।
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