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बार अध्यक्ष समेत 12 अधिवक्ताओं को मिली जमानत
Updated Fri, 28 Jul 2017 12:02 AM IST
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बार अध्यक्ष समेत 12 अधिवक्ताओं की जमानत मंजूर
फतेहपुर। जिले में नौ साल पहले किसानों के साथ आंदोलन में शामिल अधिवक्ताओं के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबू सिंह यादव समेत बारह अधिवक्ताओं को जमानत दे दी गई है।
घटना वर्ष 2008 की कलक्ट्रेट परिसर की है। यहां किसान नेता नरसिंह पटेल की अगुवाई में कई दिन तक किसानों ने धरना देकर मांगें बुलंद की थीं। मामला बिगड़ने पर प्रशासन एवं किसानों के बीच टकराव हो गया था। कुछ देर बाद फायरिंग हो गई थी। विवेचना अधिकारी ने वकीलों को भी किसानों का साथ देकर सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में नामजद कर दिया था।
इस प्रकरण पर आरोपी वकीलों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद की बेंच में अपील की थी। यहां के दिशा निर्देश पर जिले की अदालत में आरोपी वकील सुबह दस बजे 24 जून को हाजिर हुए थे। हाईकोर्ट ने प्रकरण पर जिला जज की अदालत को उसी दिन सुनवाई के दिशा निर्देश दिए थे। आरोपी वकील जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केपी सिंह, प्रमोद सिंह चौहान, सुरेंद्र यादव, नरोत्तम सिंह, सुनील उमराव, अजय पटेल, बीरेंद्र यादव, रामफ ल यादव, सुनील बाजपेई, कुंवर अरुण सिंह एवं सुनील वर्मा ने जमानत की अपील की थी।
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गुरुवार को प्रभारी जिला जज धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने मामले की फि र से सुनवाई की। आरोपों में संदेह होने पर जमानत मंजूर कर दी गई। इनके पक्ष में अधिवक्ता बलिराज उमराव, शफीकुल गफ्फ ार एवं राकेश वर्मा ने अदालत में सबूत पेश किए।
- 2008 में हुआ था किसानों का बड़ा आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहपुर। जिले में नौ साल पहले किसानों के साथ आंदोलन में शामिल अधिवक्ताओं के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबू सिंह यादव समेत बारह अधिवक्ताओं को जमानत दे दी गई है।
घटना वर्ष 2008 की कलक्ट्रेट परिसर की है। यहां किसान नेता नरसिंह पटेल की अगुवाई में कई दिन तक किसानों ने धरना देकर मांगें बुलंद की थीं। मामला बिगड़ने पर प्रशासन एवं किसानों के बीच टकराव हो गया था। कुछ देर बाद फायरिंग हो गई थी। विवेचना अधिकारी ने वकीलों को भी किसानों का साथ देकर सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में नामजद कर दिया था।
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इस प्रकरण पर आरोपी वकीलों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद की बेंच में अपील की थी। यहां के दिशा निर्देश पर जिले की अदालत में आरोपी वकील सुबह दस बजे 24 जून को हाजिर हुए थे। हाईकोर्ट ने प्रकरण पर जिला जज की अदालत को उसी दिन सुनवाई के दिशा निर्देश दिए थे। आरोपी वकील जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केपी सिंह, प्रमोद सिंह चौहान, सुरेंद्र यादव, नरोत्तम सिंह, सुनील उमराव, अजय पटेल, बीरेंद्र यादव, रामफ ल यादव, सुनील बाजपेई, कुंवर अरुण सिंह एवं सुनील वर्मा ने जमानत की अपील की थी।
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गुरुवार को प्रभारी जिला जज धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने मामले की फि र से सुनवाई की। आरोपों में संदेह होने पर जमानत मंजूर कर दी गई। इनके पक्ष में अधिवक्ता बलिराज उमराव, शफीकुल गफ्फ ार एवं राकेश वर्मा ने अदालत में सबूत पेश किए।
- 2008 में हुआ था किसानों का बड़ा आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो