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छपवाना होगा आपराधिक इतिहास

Tue, 12 Mar 2019 10:26 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 10:26 PM IST
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छपवाना होगा आपराधिक इतिहास
फर्रुखाबाद। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी खुद अखबारों में अपने आपराधिक मामलों का ब्योरा देंगे। सभी प्रत्याशियों को अखबार में अलग-अलग तारीख में तीन बार यह ब्योरा प्रकाशित करवाना होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर भी तीन बार खुद पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रसारित करानी होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने एसडीएम के साथ बैठक की। कहा कि नामांकन पत्र के साथ प्रारूप 26 में लंबित आपराधिक मामलों की सूचना दी जाती है, लेकिन इस बार सभी प्रत्याशियों को यह जानकारी सार्वजनिक रूप से अखबारों में छपवानी होगी। चुनाव की तारीख से दो दिन पहले तक ऐसा करना अनिवार्य होगा। प्रपत्र सी-1 में प्रत्याशियों को समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर यह विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करवाने होंगे। रिटर्निग ऑफीसर के सामने यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी को अपने आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है। रिटर्निंग ऑफीसर ऐसे अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों व टीवी चैनलों में प्रचार-प्रसार के लिए प्रारूप-सी-03 पर लिखित अनुस्मारक देंगे। ऐसे प्रत्याशी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां भी जमा करेंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रारूप-7क में उनके नामों के सामने फोटो भी लगाए जाएंगे।
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मतदान के लिए मान्य पहचान पत्र
मतदान के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड आदि में से एक अपने साथ अवश्य लाएंगे।
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बीएलओ बांटेंगे मतदाता पर्ची
जिलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ मतदाता पर्ची बांटते समय रजिस्टर पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य करवाएं। वितरण के पश्चात अवशेष वोटर स्लिप बूथवार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाए। सभी बीएलओ फोटो मतदाता पर्ची वितरण के साथ-साथ प्रत्येक घरों में वोटर गाइड एवं हेल्पलाइन नंबर का वितरण करेंगे।
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