फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   etawah news crime

इटावा: किशोरी से दरिंदगी पर सिपाही को उम्रकैद

Sat, 25 Jan 2020 01:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2020 01:18 AM IST
विज्ञापन
etawah news crime
इटावा। ईंट भट्ठा मजदूर ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सिपाही से करीब दो साल चली कानूनी जंग जीत ली। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सिपाही को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

घटना एक नवंबर 2017 की है। जसवंतनगर थाने की पुलिस चौकी धरवार में कांस्टेबल के पद पर तैनात जितेंद्र सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह की ड्यूटी रात को हाईवे के पास गांव की सुरक्षा में सरकारी जीप चालक के तौर पर लगाई गई थी। वह मूलरूप से मथुरा जिले के मगौरा थाना क्षेत्र स्थित नगला रतू बांछगांव का रहने वाला है। राज्य सरकार की ओर से मामले के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि 2 नवंबर 2017 को जितेंद्र के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिलांतर्गत मस्तूरी थाना क्षेत्र निवासी ईंट भट्ठा मजदूर ने जसवंतनगर थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। वह जसवंतनगर क्षेत्र में ही ईंट भट्ठे पर काम करता था। उसने बताया था कि उसकी 17 साल की बेटी भट्ठे पर लगी टंकी से पानी लेने गई थी। वहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। उससे एक सिपाही उतरा और बेटी का हाथ पकड़ टंकी के बराबर खाली जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। बेटी ने रोते हुए सारी बात उसे व अपनी मां को बताई थी।
विज्ञापन

पुलिस ने सिपाही जितेंद्र सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 (2) व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता के बयान और गवाहों के आधार पर सिपाही को दुष्कर्म का दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने शुक्रवार को सजा पर फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed