फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Fifteen years passed as a district but no old land records

जिला बने पंद्रह वर्ष बीते पर पुराने भू अभिलेख नहीं

Sat, 23 Apr 2022 11:34 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 23 Apr 2022 11:34 PM IST
विज्ञापन
Fifteen years passed as a district but no old land records
पटियाली। जनपद बने हुए 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी जनपद में सभी भू अभिलेख नहीं हैं। जनपद से संबंधित सभी पुराने भू अभिलेखों की जरूरत होने पर लोगों को एटा जाना होता है। अधिवक्ताओं ने सभी अभिलेख जनपद में स्थानांतरित कराए जाने की मांग की है। जिससे लोगों को दिक्कतें न हों। इस संबंध में पत्र जिलाधिकारी को दिया है।
विज्ञापन

पटियाली बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कुंवरपाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2007 से कासगंज जिला स्थापित है। भू अभिलेखागार भी वर्तमान में कार्यरत है, परंतु जनपद कासगंज का पुराने भू अभिलेख कासगंज भू अभिलेखागार में नहीं आ सके हैं। भू अभिलेखागार से पुराने भू अभिलेख की नकल की आवश्यकता होने पर वादकारियों को एटा जाना पड़ता है। जिससे लोगों एवं अधिवक्ताओं को खासी परेशानी होती है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस समस्या का निदान किया जाना जरूरी हैं।
विज्ञापन

जिलाधिकारी को पत्र देकर सभी पुराने भू अभिलेख एटा से कासगंज स्थानांतरित कराए जाने ने मांगी की है। इसमें पूर्व बार अध्यक्ष शिवेंद्र मिश्रा एडवोकेट, प्रेम नरायन दीक्षित, सोनेलाल वघेल, नाजिम अंसारी, ध्रुव कुमार शर्मा, तारिक हसन, गौरव सक्सेना, विमल कशयप, नवी अहमद कुरैशी, अनूप दलेला, अजित प्रताप सिंह, अंशुल प्रताप सिंह, दीपांशु गुप्ता, राजेंद्र कठेरिया, रामदास वर्मा, रमेश सिंह यादव, अरुण कुमार चतुर्वेदी, सुरेश चंद्र मिश्रा, अनिल चौहान आदि एडवोकेट शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed