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Etah News: 9 साल की बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल की कैद
Thu, 09 Jan 2025 10:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 09 Jan 2025 10:40 PM IST
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एटा। सकीट थाना क्षेत्र में करीब चार साल पहले 9 साल की एक बालिका से छेड़छाड़ की गई थी। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने फैसला सुनाया। दोषी विशुनपाल नाई को 20 साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
विशुनपाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह 16 मार्च की शाम बच्चों के साथ खेल रही बालिका को पैसे देने का लालच देकर अपने साथ खेतों की ओर ले गया। वहां बालिका के कपड़े उतार दिए और छेड़छाड़ की। किसी तरह वह छूटकर भाग आई। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में अदालत ने कानूनी प्रक्रिया तेजी के साथ पूरी की। दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया गया, जिसमें विशुनपाल को दोषी पाया गया। 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशुनपाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह 16 मार्च की शाम बच्चों के साथ खेल रही बालिका को पैसे देने का लालच देकर अपने साथ खेतों की ओर ले गया। वहां बालिका के कपड़े उतार दिए और छेड़छाड़ की। किसी तरह वह छूटकर भाग आई। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में अदालत ने कानूनी प्रक्रिया तेजी के साथ पूरी की। दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया गया, जिसमें विशुनपाल को दोषी पाया गया। 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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