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कोषागार घोटाला : पेंशनर की अग्रिम जमानत खारिज, 28 लाख रुपये निकाले गए
Fri, 01 May 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 01 May 2026 12:35 AM IST
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चित्रकूट। कोषागार घोटाले में एक पेंशनर की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। पेंशनर के बैंक खाते से 28 लाख 12 हजार 896 रुपये की धनराशि निकाली गई थी। इस मामले में उसका बेटा और एक बिचौलिया भी शामिल हैं।
मऊ थाना क्षेत्र के नीबी के झगराहट निवासी इंद्रनारायण का बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की मऊ शाखा में है। उसके खाते से पांच अक्टूबर 2021 से 13 जनवरी 2025 के बीच कई बार में यह धनराशि निकाली गई। बिचौलिया मिथलेश उर्फ भोला और कोषागार कर्मियों की मिलीभगत से यह रकम निकाली गई। कुल धनराशि में से 15 लाख 24 हजार रुपये उसके बेटे नरेंद्र सिंह ने छह बार में निकाले।
वहीं, बिचौलिया भोला के खाते में निफ्ट के माध्यम से सात लाख 10 हजार रुपये भेजे गए। शेष धनराशि पेंशनर ने नकद निकाली थी। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि पेंशनर इंद्रनारायण ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। न्यायाधीश शेषमणि ने सुनवाई के बाद अर्जी को खारिज कर दिया।
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मऊ थाना क्षेत्र के नीबी के झगराहट निवासी इंद्रनारायण का बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की मऊ शाखा में है। उसके खाते से पांच अक्टूबर 2021 से 13 जनवरी 2025 के बीच कई बार में यह धनराशि निकाली गई। बिचौलिया मिथलेश उर्फ भोला और कोषागार कर्मियों की मिलीभगत से यह रकम निकाली गई। कुल धनराशि में से 15 लाख 24 हजार रुपये उसके बेटे नरेंद्र सिंह ने छह बार में निकाले।
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वहीं, बिचौलिया भोला के खाते में निफ्ट के माध्यम से सात लाख 10 हजार रुपये भेजे गए। शेष धनराशि पेंशनर ने नकद निकाली थी। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि पेंशनर इंद्रनारायण ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। न्यायाधीश शेषमणि ने सुनवाई के बाद अर्जी को खारिज कर दिया।
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