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Chitrakoot News: डकैतों के गैंग को शरण देने के दोषी को तीन वर्ष की कैद

Wed, 26 Nov 2025 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 26 Nov 2025 11:58 PM IST
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Three years imprisonment for the person found guilty of harboring a gang of dacoits
चित्रकूट। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने डकैतों के गैंग को शरण देने के 13 साल पुराने मामले में फैसला दिया। इस मामले में उन्होंने दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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वर्ष 2012 में डकैतों को शरण देने के मामले में कर्वी के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने आरोपी भोला पटेल को पकड़ा था। उस पर सुरेश गैंग को खाद्य सामग्री देने का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेजा गया था।
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तत्कालीन दरोगा विनोद कुमार सिंह ने मामले की विवेचना कर एक सितंबर 2012 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने आरोपी को दोषी करार दिया था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी भोला पटेल को सजा सुनाई।
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