{"_id":"cb44eab68a3e289f0cf5d11abfbf78b9","slug":"life-time-imprisonment-in-murder-case-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या में उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या में उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चित्रकूट
Updated Sat, 28 Feb 2015 11:34 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने हत्या के एक मामले में दोषसिद्घ पाए जाने पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही आरोपी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी देना होगा। वहीं एक अन्य आरोपी फरार होने की वजह से उसका मामला अलग से चल रहा है।
विज्ञापन
अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सरोज ने बताया कि भौरी थाना रैपुरा निवासी वृंदावन पुत्र गणेश प्रसाद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दादा मतगंजन प्रसाद पुत्र काशी प्रसाद एक जुलाई 2010 की रात छत पर सो रहा था वहीं उसका भाई गंगा प्रसाद, जो कई दिन बाद घर आया था एक अन्य आरोपी ओमनारायण गौतम पुत्र आदित्य नारायण निवासी भौरी भी सोए थे।
विज्ञापन
सुबह जब वह अपने दादा को जगाने गया तो उन्हें खून से लथपथ मृत पाया। वहां मौके पर खून लगा पत्थर भी पड़ा मिला। मौके से गंगा प्रसाद और ओम नारायण के भागने पर रिपोर्ट में दोनों को आरोपी बनाया था। जहां बाद में पुलिस ने ओम नारायण को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने ओम नारायण को उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना के बाद से गंगा प्रसाद भागा हुआ है और उसका मामला अलग से विचाराधीन है।
विज्ञापन