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लॉंड्री और ड्राइक्लीनिंग व्यवसाय को मिलेगा ब्याजमुक्त ऋण
ब्यूरो/अमर उजाला, चित्रकूट।
Updated Sat, 04 Jul 2015 11:08 PM IST
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शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत धोबी समाज को लॉंड्री व ड्राइक्लीनिंग व्यवसाय के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विकास विभाग ने जिले में आवेदन मांगे हैं।
समाज कल्याण विभाग (विकास) के सहायक प्रबंधक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि इस योजना में जिले के धोबी समाज के लोगों को लंॉंड्री व ड्राइक्लीनिंग व्यवसाय के लिए विभाग से पांच साल के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वाले शहरी क्ष्ेात्र के आवेदक की वार्षिक आय 25546 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 19884 से अधिक न हो। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थी को 2 लाख 16 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा।
जिसमें 10 हजार रुपये की राशि माफ हो जाएगी और शेष 2 लाख 6 हजार रुपये उसे पांच साल में जमा करने होंगे। इस योजना में ऋण की राशि दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त काम के लिए मशीनें, फर्नीचर, आदि लाने के लिए व दूसरी किस्त रॉ मैटेरियल लाने के लिए दी जाएगी। पहली किस्त के काम के बाद विभाग के लोगों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाएगी।
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ऐसे करना होगा आवेदन
इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को आवेदन में आय, जाति, निवास, मतदाता पहचान पत्र और शहरी आवेदक को स्वयं की भूमि संबंधित प्रमाण पत्र लगाना होगा। जिन लोगाें ने पूर्व में विभाग से कोई ऋण लिया हो या अनुदान प्राप्त किया हो तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। समाज कल्याण विभाग (विकास) कार्यालय में आवेदन करना होगा।
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समाज कल्याण विभाग (विकास) के सहायक प्रबंधक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि इस योजना में जिले के धोबी समाज के लोगों को लंॉंड्री व ड्राइक्लीनिंग व्यवसाय के लिए विभाग से पांच साल के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वाले शहरी क्ष्ेात्र के आवेदक की वार्षिक आय 25546 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 19884 से अधिक न हो। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थी को 2 लाख 16 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा।
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जिसमें 10 हजार रुपये की राशि माफ हो जाएगी और शेष 2 लाख 6 हजार रुपये उसे पांच साल में जमा करने होंगे। इस योजना में ऋण की राशि दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त काम के लिए मशीनें, फर्नीचर, आदि लाने के लिए व दूसरी किस्त रॉ मैटेरियल लाने के लिए दी जाएगी। पहली किस्त के काम के बाद विभाग के लोगों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाएगी।
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ऐसे करना होगा आवेदन
इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को आवेदन में आय, जाति, निवास, मतदाता पहचान पत्र और शहरी आवेदक को स्वयं की भूमि संबंधित प्रमाण पत्र लगाना होगा। जिन लोगाें ने पूर्व में विभाग से कोई ऋण लिया हो या अनुदान प्राप्त किया हो तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। समाज कल्याण विभाग (विकास) कार्यालय में आवेदन करना होगा।