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एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Sun, 02 Jun 2019 12:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 02 Jun 2019 12:47 AM IST
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एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
चंदौली। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रमेश यादव ने भरण-पोषण के मामले में सही आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर एसपी संतोष सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सदर कोतवाल को आदेश दिया है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर दो दिन के अंदर मामले की प्रगति की जानकारी मांगी है। वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।

निशांत बानो ने मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सेमरा निवासी वसीम अहमद के खिलाफ परिवार न्यायालय में वाद दाखिल किया था। पीड़िता ने विपक्षी से भरण-पोषण की मांग की थी। न्यायालय ने एसपी को मामले की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया है कि एसपी की ओर से सही ढंग से आख्या नहीं प्रस्तुत की गई। इस पर परिवार न्यायाधीश ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सदर कोतवाल को दिया है। उन्होंने एसपी के वेतन से दो हजार रुपये की कटौती कर पीड़िता को भरण-पोषण के लिए देने को आदेशित किया है। साथ ही कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को भी भेजा है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और कोर्ट को पुलिस के पक्ष से अवगत कराया जाएगा।
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