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एनडीपीएस : एक दोषी को 12 तो दूसरे को 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Fri, 20 Feb 2026 01:12 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Feb 2026 01:12 AM IST
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NDPS: One convict was fined Rs 12,000 and the other Rs 15,000.
बदायूं। न्यायालय एनडीपीएस एडीजे कक्ष संख्या नौ के न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने आरोपी शोएब को दोषी करार दिया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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11 साल पहले वर्ष 2015 में सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई सराय निवासी शोएब को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।
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दूसरे मामले में न्यायालय एनडीपीएस एडीजे कक्ष संख्या नौ के न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने आरोपी तिलक सिंह को दोषी करार दिया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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आठ साल पहले वर्ष 2018 में बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव मदनजुडी निवासी तिलक सिंह को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।
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