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Budaun News: हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद

Sun, 01 Feb 2026 12:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 01 Feb 2026 12:34 AM IST
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Four people, including three brothers, have been sentenced to life imprisonment in a murder case.
बदायूं। संभल जिले में वर्ष 2012 में हुई हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष द्वितीय रेखा शर्मा ने दोषी करार दिया है। उनको आजीवन कारावास कैद के साथ ही दो दोषियों पर 40-40 व दो पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पहले बदायूं का हिस्सा रहे और अब संभल जिले के थाना रजपुरा के गांव मेंहुआ हसनगंज की रहने वाली ओमवती ने 16 नवंबर 2012 को अपने पति धर्मवीर पुत्र जगदीश की हत्या का केस दर्ज कराया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह 15 दिन पहले अपने मायके चंदू नगला गांव आई थी। इस बीच उसके पति धर्मवीर भी 15 नवंबर 2012 को उसके मायके आए थे।
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इसके बाद इसी दिन रात करीब नौ बजे मेहुआ हसनगंज निवासी रामनिवास उर्फ पप्पू , राजेश, पप्पू, सुरेश पुत्र भूरे उर्फ ईश्वर लाल वहां पहुंचे और धर्मवीर को यह कहकर वहां से बुला ले गए कि जो पैसा हम पर उधार है वह मिल जाएगा। इसके बाद जब 16 नवंबर सुबह तक धर्मवीर घर वापस नहीं आए तो उसकी पत्नी ने अपने देवर भीमसेन और विजेंद्र काे पूरी बात बताई। इसके बाद यह लोग धर्मवीर को तलाश करते हुए राजेंद्र के घर जाकर देखा तो चारों लोग वहीं मिले। धर्मवीर के बारे में पूछा तो बताया कि वह हमसे उधार के रुपये की मांग करते हुए बार-बार टोकता था। हम लोगों ने रात में उसकी हत्या कर शव तिपेड़ा में भट्टे के पास फेंक दिया है। इसके बाद जब परिजनों ने वहां पहुंचकर देखा तो मेवाराम के खेत के पास धर्मवीर का शव पड़ा मिला। उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी।
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पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपियों को जेल भेजने के बाद घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हुई जिसमें रामनिवास उर्फ पप्पू पुत्र कृष्ण पाल व तीन सगे भाई राजेंद्र, पप्पू, सुरेश पुत्रगण भूरे उर्फ ईश्वर पाल आरोपी बने। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रवाली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के अपर शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। रामनिवास और पप्पू पर 40-40 व राजेंद्र व सुरेश पर पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।



किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी को पांच साल की कैद
- आठ अगस्त 2021 को दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) दिनेश तिवारी ने दोषी करार दिया है। उसे पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली महिला ने आठ अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि दिन में करीब तीन बजे उसकी 13 साल की बेटी गोबर डालकर घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव में राकेश ने अपने घर के पास उसको पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। उसने घर आकर पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोप में राकेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।




किशोरी से छेड़खानी के मामले में दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल की कैद
- नौ जून 2018 को दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। किशोरी से मारपीट व छेड़खानी करने के आरोपी दो सगे भाइयों को न्यायाधीश 2 (पॉक्सो एक्ट) नीरज गर्ग ने दोषी करार दिया है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली किशोरी ने नौ जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि मोहल्ले के ही रहने वाले जतिन व विकास ने उसके साथ मारपीट करते हुए छेड़खानी कर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक अंकुर कुमार को सौंपी गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए मारपीट के मामले में दोनों को दोष मुक्त कर यया। साथ ही छेड़खानी समेत पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए दोनों भाइयों का सजा सनाई है।




महिला की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

- एक दोषी गांव का तो दो सहसवान के भगतानगला के हैं रहने वाले
- दोषियों पर छह-छह हजार रुपये का लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। बिल्सी थाना क्षेत्र में हुई एक महिला की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को सत्र न्यायाधीश विवेक सगल ने दोषी करार दिया है। दोषियों को आजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई है। साथ ही छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आधी धनराशि वादी को देने का आदेश दिया है।
बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव गुधनी के रहने वाले लटूरी ने 17 फरवरी 2017 को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि उसकी पत्नी सजीरन घर से दरातीं लेकर जंगल में बरसीन लेने गई थी। शाम तक वापस नहीं आने पर अपनी पत्नी को इधर-उधर काफी तलाश किया तो कहीं भी उसका पता नहीं लग सका। जानकारी हुई कि गांव के ही शहजादे व सहसवान के भगता नगला के रहने वाले शराफत और अली जान ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।

आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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