फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Thanadhyksh rejected the bail plea

थानाध्यक्ष की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 09 Apr 2015 08:03 PM IST
badaun
badaun Updated Thu, 09 Apr 2015 08:03 PM IST
विज्ञापन

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरविंद कुमार ने तत्कालीन एसओ वजीरगंज सुरेंद्र कुमार चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एसओ वजीरगंज पर वादी सुनेश चंद्र ने भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया था।

विज्ञापन

घटना मई 2005 की है। वादी सुनेश चंद्र पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी कतगांव थाना वजीरगंज ने थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12-13 मई 2005 की रात अपने गेहूं की कटाई करके सो रहा था। उसी रात एसओ सुरेश चंद्र चौधरी अपने साथ चार सिपाहियों को लेकर आए वादी को पकड़कर ले गए और मारपीट करके बंद कर दिया। छोड़ने के एवज में पांच हजार रुपये मांगे। वादी सुनेश चंद्र पांच हजार रुपये देने के बाद उसको छोड़ा गया। आरोपी को मामले की जानकारी 2010 से थी लेकिन आरोपी लगातार लंबे समय से गैरहाजिर चल रहा था। न्यायालय द्वारा कुर्की आदेश जारी करने के वाद आरोपी तत्कालीन एसओ सुरेश चंद्र ने न्यायालय में समर्पण किया। जज श्री कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से राजवीर सिंह एडीजीसी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के पश्चात आरोपी एसओ सुरेंद्र कुमार चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed