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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Penalties in gangster act and fine of 10 thousand

गैंगस्टर एक्ट में सजा और 10 हजार का जुर्माना

Tue, 04 Jul 2017 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं। Updated Tue, 04 Jul 2017 11:10 PM IST
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-19 साल पहले दर्ज कराया गया था मामला      
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स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट परवेंद्र कुमार शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के 19 साल पुराने मामले में नामजद आरोपी को पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने में तीन महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।      

थाना रजपुरा के एसओ सुरेंद्र सिंह परिहार ने 31 मई 1998 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि थाना क्षेत्र के गांव लहरा रत्तू निवासी किशनपाल उर्फ किशनलाल पुत्र जोधी यादव ने एक गैंग बना लिया है। यह गैंग अपने फायदे के लिए संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। जनता का कोई भी व्यक्ति गैंग के खौफ की वजह से जुबान नहीं खोलता। विद्वान न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद किशनपाल को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए उसे पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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