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हत्या के मामले में पिता पुत्र को उम्रकैद, जुर्माना

Tue, 24 Mar 2015 11:52 PM IST
badaun
badaun Updated Tue, 24 Mar 2015 11:52 PM IST
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न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम हरिहर प्रसाद यादव ने हत्या के मामले में नामजद दो अभियुक्तों को उम्रकैद सहित 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये बतौर मुआवजा मृतका के पिता को देने के आदेश किया है। घटना थाना उझानी के गांव गढ़ौना की है। ज्ञात हो वादी ने अपनी पुत्री रुखसार की शादी 16 जून 2008 को गढ़ौना के जाहिद हुसैन के साथ की थी। जाहिद हुसैन गांव में ही परचून की दुकान चलाता था। जाहिद हुसैन व उसका पिता इस्लाम दुकान का काम बढ़ाने के लिए वादी की पुत्री से 50 हजार रुपये की मांग करते थे। 11 अगस्त 2010 की दोपहर जाहिद हुसैन वादी की पुत्री रुखसार को उसके घर लेकर आया और पैसों की मांग की। वादी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। जाहिद हुसैन उसकी पुत्री को शाम पांच बजे अपने साथ लेकर चला गया और अपने गांव के पास ले जाकर वादी की  पुत्री रुखसार की करीब साढ़े छह बजे गोली मारकर हत्या कर दी। जज श्री यादव ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत रुखसार की हत्या के मामले में जाहिद हुसैन व इस्लाम को दोषी करार पाते हुए उम्रकैद सहित 25 हजार का जुर्माना ठोका साथ ही जुर्मान की राशि में से मृतका के पिता को 15 हजार रुपये देने के निर्देश दिए, साथ ही दो आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी मिर्जा राशिद बेग ने की।
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