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नकली सिलाई मशीनें बेचने के धंधे का भंडाफोड़, रिपोर्ट दर्ज
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उझानी (बदायूं)। एक ब्रांडेड कंपनी के नाम की नकली सिलाई मशीनें बेचने के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। कंपनी के मैनेजर से मिले पुख्ता सुबूतों के आधार पर पुलिस ने दुकानदार को दबोच लिया, साथ ही 10 सिलाई मशीनों को जब्त कर लिया। उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामला शुक्रवार शाम कछला रोड मार्केट का है। ब्रांडेड कंपनी के मैनेजर दक्षिणी दिल्ली में महरौली निवासी सुनील कुमार के मुताबिक, उनकी कंपनी के नाम से नकली सिलाई मशीनें बेचे जाने की जानकारी होने पर कंपनी की ओर से जांच कराई गई। जिसमें उनके ब्रांड के नाम से उझानी के कछला रोड मार्केट में अशफाक सिलाई मशीन सेंटर पर नकली मशीनें बेचे जाने के सुबूत मिले। इसके बाद कंपनी उन्होंने सीओ शक्ति सिंह से संपर्क कर उन्हें शिकायती पत्र सौंपा।
इसके बाद पुलिस ने अशफाक की दुकान की तलाशी ली, जिसमें प्रतिष्ठित ब्रांड की 10 ऐसी मशीनें मिलीं, जिन पर हॉलमार्क और चेसिस नंबर अंकित नहीं था। इस दौरान दुकानदार खरीद के बिल भी पेश नहीं कर पाया। बरामद मशीनों को मौके पर ही सील करने के साथ दुकानदार अशफाक सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान ने बताया कि कंपनी के मैनेजर सुनील की कुमार की ओर से अशफाक के खिलाफ कॉपी राइट अधिनियम (संशोधित) 1957 की धारा 63 के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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मामला शुक्रवार शाम कछला रोड मार्केट का है। ब्रांडेड कंपनी के मैनेजर दक्षिणी दिल्ली में महरौली निवासी सुनील कुमार के मुताबिक, उनकी कंपनी के नाम से नकली सिलाई मशीनें बेचे जाने की जानकारी होने पर कंपनी की ओर से जांच कराई गई। जिसमें उनके ब्रांड के नाम से उझानी के कछला रोड मार्केट में अशफाक सिलाई मशीन सेंटर पर नकली मशीनें बेचे जाने के सुबूत मिले। इसके बाद कंपनी उन्होंने सीओ शक्ति सिंह से संपर्क कर उन्हें शिकायती पत्र सौंपा।
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इसके बाद पुलिस ने अशफाक की दुकान की तलाशी ली, जिसमें प्रतिष्ठित ब्रांड की 10 ऐसी मशीनें मिलीं, जिन पर हॉलमार्क और चेसिस नंबर अंकित नहीं था। इस दौरान दुकानदार खरीद के बिल भी पेश नहीं कर पाया। बरामद मशीनों को मौके पर ही सील करने के साथ दुकानदार अशफाक सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान ने बताया कि कंपनी के मैनेजर सुनील की कुमार की ओर से अशफाक के खिलाफ कॉपी राइट अधिनियम (संशोधित) 1957 की धारा 63 के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।