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हाजी अहसान हत्याकांड में इरशाद व अफजाल की जमानत निरस्त

Thu, 13 Feb 2020 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 12:30 AM IST
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Irshad and Afzal's bail petition revoked
हाजी अहसान हत्याकांड में इरशाद एवं अफजाल की जमानत निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने नजीबाबाद में हुई प्रापर्टी डीलर हाजी अहसान खां और उनके भांजे शादाब की हत्या के मामले में दो आरोपियों इरशाद एवं अफजाल की जमानत याचिका निरस्त की है।
किरतपुर नगर पालिका के चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 मई 2019 की दोपहर उनके बहनोई हाजी अहसान खां और उनके भांजे शादाब की उनके गुरुनानक शापिंग कांप्लेक्स स्थित कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने रिपोर्ट में दोहरे हत्याकांड में उनके पार्टनर और कार्यालय के कर्मचारियों पर संदेह व्यक्त किया था। इस दोहरे हत्याकांड से बाजार में सनसनी फैल गई थी और दहशत में लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी थीं। पुलिस विवेचना में इस हत्याकांड में शाहनवाज अंसारी, जब्बार, खुर्शीद, आसिफ, इकरार, शाह आलम, दानिश, अफजल के नाम शामिल थे। इरशाद पर आरोप था कि इस हत्याकांड में प्रयुक्त बाइक उसके द्वारा बेची गई है। कोर्ट ने इस मामले में ग्राम अलावलपुर निवासी इरशाद, ग्राम सरफुद्दीननगर टांडा माईदास निवासी अफजाल की जमानत याचिका निरस्त की है।
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जिला जज जयश्री आहूजा ने बढ़ापुर में हुई भीम सिंह के पुत्र चंद्रभूषण उर्फ राहुल और भीम सिंह के भतीजे कृष्णा की 26 सितंबर 2019 को हुई हत्या के मामले में मोहल्ला नौमी निवासी रवि की जमानत याचिका भी निरस्त की है।
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