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Bijnor News: दहेज उत्पीड़न में पति को दो साल और सास को एक साल के कारावास की सजा
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बिजनौर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी कोर्ट विशाल शर्मा ने दहेज उत्पीड़न में दोषी पाते हुए पति अजय कुमार को दो साल और सास रुक्मिणी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जबकि आरोप सिद्ध नहीं होने पर जेठ अशोक कुमार को बरी कर दिया है
बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा निवासी गीता ने परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा था कि उसकी शादी नगीना के मोहल्ला अंबेडकर निवासी अजय कुमार के साथ 9 जुलाई 2005 को हुई थी। शादी में दिए गए दहेज से उसके ससुराल वाले इससे खुश नहीं थे। जोकि दहेज में दो लाख रुपये और लाने की मांग करने लगे। आरोपियों ने मारपीट कर 2011 में उसे घर से निकाल दिया। उस वक्त समझौता कराकर वापस ससुराल भेज दिया गया था। मगर उत्पीड़न और दो लाख की मांग जारी रही।
13 जुलाई 2017 को ससुराल में ही सुबह नौ बजे पति अजय, सास रुक्मिणी, जेठ अशोक तथा अन्य परिजनों ने उसे मारपीट गाली-गलौज की। जेठ ने उसके साथ अभद्रता की थी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए पति अजय, सास रुक्मिणी एवं जेठ अशोक को तलब किया था। अब अदालत ने महिला के पति और सास को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा निवासी गीता ने परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा था कि उसकी शादी नगीना के मोहल्ला अंबेडकर निवासी अजय कुमार के साथ 9 जुलाई 2005 को हुई थी। शादी में दिए गए दहेज से उसके ससुराल वाले इससे खुश नहीं थे। जोकि दहेज में दो लाख रुपये और लाने की मांग करने लगे। आरोपियों ने मारपीट कर 2011 में उसे घर से निकाल दिया। उस वक्त समझौता कराकर वापस ससुराल भेज दिया गया था। मगर उत्पीड़न और दो लाख की मांग जारी रही।
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13 जुलाई 2017 को ससुराल में ही सुबह नौ बजे पति अजय, सास रुक्मिणी, जेठ अशोक तथा अन्य परिजनों ने उसे मारपीट गाली-गलौज की। जेठ ने उसके साथ अभद्रता की थी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए पति अजय, सास रुक्मिणी एवं जेठ अशोक को तलब किया था। अब अदालत ने महिला के पति और सास को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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